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शुक्रवार, 6 नवंबर 2026
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दिवाली पर जमशेदपुर के 12 मैदानों में ही बिकेंगे पटाखे, 432 दुकानों को लाइसेंस; शहर में भारी वाहनों पर रोक

लाइसेंस 6 से 8 नवंबर तक मान्य, हर दुकान में अधिकतम 25 किलो पटाखे; दीपावली के दिन सुबह 6 बजे से 24 घंटे भारी वाहनों की पूरी नो-एंट्री

दिवाली पर जमशेदपुर के 12 मैदानों में ही बिकेंगे पटाखे, 432 दुकानों को लाइसेंस; शहर में भारी वाहनों पर रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर: दिवाली पर पटाखों की एक दुकान में खरीदारी करते लोग (नागपुर) | फोटो: Ganesh Dhamodkar / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

दीपावली को देखते हुए जमशेदपुर में शुक्रवार, 6 नवंबर से शहर के 12 तय मैदानों में पटाखों का अस्थायी बाजार सज गया है। प्रभात खबर के मुताबिक, जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 538 दुकानों को पटाखा बिक्री का लाइसेंस दिया है, जिनमें से 432 दुकानें जमशेदपुर शहरी क्षेत्र की हैं। ये लाइसेंस 8 नवंबर तक मान्य रहेंगे। साथ ही त्योहार की भीड़ और जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शहर में भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है।

किस मैदान में कितनी दुकानें

  • साकची आम बागान: 110
  • कदमा गणेश पूजा मैदान: 72
  • जुगसलाई आरपी पटेल हाई स्कूल: 48
  • बारीडीह दुर्गापूजा मैदान: 36
  • बिष्टुपुर क्लब हाउस: 35
  • टेल्को एम टाइप: 23
  • बर्मामाइंस दुर्गापूजा मैदान: 22
  • मानगो गांधी मैदान: 21
  • सोनारी राम मंदिर मैदान: 20
  • सिदगोड़ा गड्डा मैदान: 16
  • गोलमुरी सर्कस मैदान: 15
  • भालुबासा हरिजन हाई स्कूल: 14

नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द, सीधे एफआईआर

हर लाइसेंसी दुकानदार अधिकतम 25 किलोग्राम तैयार पटाखे ही रख सकेगा। धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी अर्णव मिश्रा ने साफ किया है कि दुकान केवल आवंटित मैदान में लगेगी; रिहायशी इलाकों, आम बाजारों या सड़क किनारे पटाखे बेचने पर पूरी तरह रोक है। तय सीमा से ज्यादा विस्फोटक मिलने पर लाइसेंस तुरंत रद्द होगा, जबकि बिना लाइसेंस बिक्री या अवैध भंडारण पर माल जब्त कर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साकची आम बागान समेत बड़े मैदानों में दमकल वाहन तैनात रहेंगे और हर दुकान में चालू हालत का अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य है।

भारी वाहनों के लिए यह रहेगा समय

हिन्दुस्तान के मुताबिक, यातायात डीएसपी कार्यालय से जारी आदेश के तहत शुक्रवार और शनिवार (6 और 7 नवंबर) को दोपहर 3 बजे से रात 1 बजे तक शहर में भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। दीपावली के दिन 8 नवंबर की सुबह 6 बजे से 9 नवंबर की सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। पुलिस के अनुसार, बाजारों और मुख्य सड़कों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो।

(स्रोत: प्रभात खबर, हिन्दुस्तान)

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संपादकीय टीम · संपादकीय डेस्क

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