उत्तराखंड सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
केंद्र के बराबर भत्ता
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले अपने कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2026 से 63 प्रतिशत किया है। उसी के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को भी समान दर पर भत्ता देने का फैसला हुआ है। इसका फायदा इन्हें मिलेगा:
- राज्य सरकार के कार्मिक
- स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारी
- राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
- यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिक
एरियर नकद, नवंबर से नई दर
1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी चार महीनों के बढ़े हुए डीए का अंतर कर्मचारियों को एरियर के रूप में नकद दिया जाएगा। नवंबर से भुगतान नई दर के हिसाब से होगा। इसके लिए विभागों को शासनादेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
करीब 10 लाख पेंशनधारकों को भी राहत
दीपावली से पहले मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के 9,99,484 लाभार्थियों के खातों में अक्टूबर महीने की 148.18 करोड़ रुपये की पेंशन डीबीटी के जरिए भेजी। इसमें वृद्धावस्था पेंशन के 6.24 लाख से अधिक लाभार्थियों को 93.69 करोड़ रुपये, विधवा पेंशन के करीब 2.40 लाख लाभार्थियों को 35.93 करोड़ और दिव्यांग पेंशन के लगभग 90 हजार लाभार्थियों को 13.50 करोड़ रुपये मिले। धामी ने बताया कि करीब सात हजार लाभार्थियों को आधार न होने पर भी विशेष प्रावधान के तहत पेंशन दी जा रही है।
(स्रोत: अमर उजाला, दैनिक भास्कर)


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